रिपोर्ट- अमित सैनी/ हरिद्वार
हरिद्वार (परिपाटी न्यूज) माइनिंग कंपनी रॉयल्टी कि दर ने खोलने एवं उनकी नीतियों का स्पष्ट न होने के कारण धरना प्रदर्शन । माइनिंग कंपनी अपने क्षेत्र में अपने सभी भंडारणों एवं खनिज पट्टों को रॉयल्टी मूल्य के साथ में सार्वजनिक करें जिससे खनन व्यापारी को सुविधा अनुसार खनन सामग्री उपलब्ध हो सके एवं खनन सामग्री का परिवहन कर सके। माइनिंग कंपनी के पोर्टल पर 70 टन तक रॉयल्टी काटने का प्रावधान है माइनिंग कंपनी के मानकों के अनुरूप खनन सामग्री का परिवहन करने पर शासन एवं प्रशासन अंडर लोड एवं ओवरलोड
के नाम पर अवैध शोषण न किया जाये। माइनिंग कंपनी के सभीं चेक पोस्ट पर सीसीटीवी एवं टोल फ्री नंबर कंपनी का लिखा होना चाहिए एवं चेक पोस्ट पर कार्य कर्मचारियों का ब्यौरा फोन नंबर सहित दर्ज होना चाहिए। माइनिंग कंपनी के सभी चेक पोस्ट पर रॉयल्टी का रेट दर अंकित होना चाहिए सभी चेक पोस्टों पर रॉयल्टी उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि किसी टेक्निकल वजह से गाड़ी पर रॉयल्टी नहीं है तो माइनिंग कंपनी रॉयल्टी उपलब्ध काराए। यदि किसी साईट पर मटेरियल रिजेक्ट हो जाता है तो दूसरे स्थान पर ले जाने की व्यवस्था कैसे हो कृपया माइनिंग कंपनी इसे स्पष्ट करें हमें इसे दूसरे स्थान पर डाल सकते हैं उसमें कोई व्यवधान न हो । यदी गाड़ी में दो प्रकार की सामग्री है वजन के हिसाब से रॉयल्टी का वजन पूरा है उस कारण से गाड़ी स्वामी को बिना वजह परेशान नहीं किया जाए। यदि गाड़ी में अवैध खनन सामग्री मिलती है तो उसे गाड़ी पर पुरानी खनन परिवहन नियमावली के अनुसार कार्यवाही या आर्थिक दंड सुनिश्चित हो नई दंड नीति नियमावली न लगाई जाए जो की गाड़ी स्वामी का शोषण है। माइनिंग कंपनी ने पर किलोमीटर के हिसाब से समय निर्धारित किया जाता है जिसके कारण एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ गई है इसीलिए जनहित को ध्यान में रखकर ड्राइवर के अनुसार साइट तक जाने का समय निर्धारित किया जाए। जो हमारी मांगे हैं अगर इन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो तत्काल प्रभाव से धरना दिया जाएगा।