रिपोर्ट- अमित सैनी/ रायवाला
हरिद्वार परिपाटी न्यूज। खाली प्लाट को जब व्यक्ति के द्वारा पुनः बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलरों से कहा गया तो दिनांक 13.06.2023 को प्रॉपर्टी डीलर निहार कर्णवाल व निशांत कुमार गुप्ता द्वारा व्यक्ति से संपर्क कर कहा कि हम आपका उक्त खाली प्लाट 40 लाख रूपये में बिकवा देंगे, जिसके एवज में दिनांक 14.06.2023 को विपक्षी निशांत कुमार गुप्ता एवं निहार कर्णवाल द्वारा व्यक्ति को मु0 1,50,000/- रूपये नगद बतौर बयाना अदा कर दिये थे। दिनांक 15.06.2023 को प्लाट को बिकवाने की बात कहते हुए एग्रीमेंट कराने के नाम पर फर्जी रूप से एक नोटराईज्ड प्रतिज्ञा पत्र / रसीद
निखिल बेनीवाल के नाम से तहरीर व तकमील करा लिया गया।धोखाधड़ी के मामले में जूर्स कंट्री निवासी सौरभ भाटिया समेत तीन के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज करने के दिए गए आदेश अधिवक्ता अभिषेक भारद्वाज के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने लिया अहम फैसला लिया, दिनांक 16.06.2023 को उक्त प्लाट की रजिस्ट्री कराने की बात कहते हुए फर्जी रूप से एक उपहार पत्र सौरभ भाटिया पुत्र श्याम सुन्दर भाटिया के हक में निष्पादित करा लिया गया तथा प्लाट की विकय धनराशि के रूप में मु0 30 लाख रूपये का एक चैक सं० 689110 दिनांक 28.06.2023 व्यक्ति को सौंप दिया गया। जब प्रार्थीया द्वारा उक्त चैक को अपने बैंक खाते में भुगतान के लिए लगाया गया तो वह चैक दिनांक 01.08.2023 को बैंक द्वारा उक्त चैक की टिप्पणी के साथ अनादित करते हुए व्यक्ति को वापस लौटा दिया गया तथा जब व्यक्ति द्वारा इस बात की सूचना विपक्षी निशांत कुमार गुप्ता व निहार कर्णवाल को दी गयी तो निशांत व निहाल द्वारा व्यक्ति को एक अन्य चैक सं0 021754 मु० 30 लाख रूपये दिनाकित 29.08.2023 सौरभ भाटिया के नाम से दिया गया और जब व्यक्ति द्वारा वह चैक भुगतान के लिए अपने खाते में लगाया गया तो वह चैक भी दिनांक 03.10. 2023 को बैंक द्वारा “की टिप्पणी के साथ व्यक्ति को बिना भुगतान किये वापस लौटा दिया गया। उपरोक्त विपक्षीगणों द्वारा पूर्व में भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने का प्रयास किया गया था जिस विषय में अभियोग पंजीकृत कर थाना कोतवाली ज्वालापुर पुलिस द्वारा जांच विचाराधीन है। उपरोक्त विपक्षीगणों द्वारा व्यक्ति को भी अपनी जालसाजी का शिकार बनाया गया है और प्रार्थीया के साथ धोखाधड़ी करते हुए व्यक्ति की सम्पत्ति को फर्जी रूप से अपने नाम करा लिया है जिसके सूचनार्थ प्रार्थीया द्वारा दिनांक 04. 10.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षक थाना कनखल को रजि० डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था जिस पर थाना कनखल पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। जिसके बाद प्रार्थीया द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार को दिनांक 07.10.2023 को रजि० डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था जिस पर भी पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी।